नई दिल्ली। आधार की अनिवार्यता को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट नौ जून को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एल. नागेश्वर राव शामिल हैं। इन जजों में से जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मूल फैसले वाली बेंच के सदस्य रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने 26 सितम्बर,2018 को 4-1 के बहुमत से आधार की संवैधानिकता को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैंक खातों और मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बैंक खातों को आधार से लिंक करने संबंधी संशोधन को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य करने का आदेश दिया था।