लखनऊ। आजम खान एक बार फिर मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। दरअसल कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को सात साल की सजा सुनाई है।
दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के फैसले के बाद पूरा परिवार जेल के अंदर चला गया है। इसके साथ ही 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने तीनों को जेल भेजने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि तीनों को सीधे कोर्ट से जेल रवाना किया गया है। गौरतलब हो कि बुधवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।इसके बाद आजम खान के पूरे परिवार को सात साल की सजा सुनाई गई है। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इतनी बड़ी सजा सुनाई है।
मामला साल 2019 के गंज थाने का है जब लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक एवं भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।
मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट 30 गवाहों और उपलब्ध दस्तावेजी सुबूतों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों से 15-15 गवाह सुनवाई के दौरान पेश किया गया था और फिर कोर्ट नतीजे पर पहुंची है।
क्या था आरोप
आरोप था कि अब्दुल्ला ने अपने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए है, जिनमें एक रामपुर नगरपालिका परिषद से, जबकि दूसरा प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया। आरोप है कि उसका प्रयोग अब्दुल्ला आजम ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया। पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।