नई दिल्ली। अगर आप आए दिन ट्रेन से यात्रा करते हैं, या भविष्य में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो बता दें कि अब ट्रेन में या स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करना आप पर भारी पड़ सकता है। भारतीय रेलवे अब ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ नकेल कसने की योजना बना रहा है.
योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में धूम्रपान करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ भारी जुर्माने के साथ-साथ गिरफ्तारी भी की जाएगी. ट्रेन में धुम्रपान यानी बीड़ी और सिगरेट पीने वालों को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इंडियन रेवले ट्रेन में धुम्रपान करने वालों और नियम तोड़ने वालों की कड़ी सजा देने के मूड में है. रेल मंत्रालय नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है।
दरअसल, 13 मार्च को नई दिल्ली देहरादून शताब्दी स्पेशल ट्रेन (New Delhi-Dehradun Shatabdi Special train) के S5 में आग लगने के बाद रेल मंत्रालय नियमों को और सख्त बनाने जा रही है. कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि ट्रेन में घटना स्थल पर कई सिगरेट के बट्स मिले हैं.
कहा जा रहा है कि ट्रेन के डस्टबिन में सिगरेट फेंकने से उसमें फेंके गए टिश्यू पेपर में आग लगी, जिससे ट्रेन में आगजनी की यह घटना हुई. इसके बाद रेल मंत्रालय ने धुम्रपान को लेकर सख्ती बरतने के का आदेश दिया है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आदेश दिया कि रेल अधिकारी ट्रेनों और स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वाले यात्रियों को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएं. रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेनों में धूम्रपान करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है.रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत ट्रेन में धूम्रपान करना जुर्म है, लेकिन इसके लिए जुर्माने की राशि केवल 100 रुपये है. सरकार अब इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है. वहीं, इस अपराध के लिए सर कार जेल की सजा का प्रावधान भी कर सकती है। अब अगर कोई ट्रेन में धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।