नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से बढ़ाकर 4 मई से 17 तक कर दिया गया है। इस अवधि में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। हालांकि, यह सिर्फ सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इसमें यह कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।
केंद्र सरकार शुक्रवार (1 मई) को तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है।
लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी गई हैं। ग्रीन जोन में वे जिले रखे गए हैं, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा समय में जिन गतिविधियों के लिए अनुमति मिली है, उसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
आधी सवारी के साथ चलेंगी बसें
ग्रीन जोन में बसों को चलने की अनुमति भी दी गई है। हालांकि, बसों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री होंगे यानी आधी क्षमता के साथ बसों का संचालन किया जा सकेगा। बस डिपो से बसें भी आधी ही चलेंगी।
ओपीडी सेवा के लिए छूट
ग्रीन के साथ ही रेड और ऑरेन्ज जोन के अस्पतालों और क्लीनिक में बाहरी रोगी विभाग (ओपीडी) संचालन को मंजूरी दी गई है। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इसकी छूट नहीं दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंशिंग और सावधानी के अन्य नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
सभी समानों की आवाजाही
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी सामानों की आवाजाही हो सकेगी। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साथ लगते देशों में सामानों की आवाजाही को भी नहीं रोकेंगे। इसके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है।
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैरजरूरी गतिविधि पर रोक
केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए धारा 144 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।