नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों और सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा देने का फैसला किया है, जो इसमें कवर नहीं थे। वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग के तहत आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।
सीबीडीटी ने जारी बयान में कहा है कि निजी कंपनियों और तमाम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मान्य एलटीसी फेयर के बराबर कैश के भुगतान पर आयकर में छूट देने का फैसला किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किया गया था। इसके अनुसार अधिकतम 36 हजार रुपये पर आयकर में छूट दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक कर्मचारियों को आयकर में ये छूट छूट तभी मिलेगी, जब वह 2018-21 के एलटीसी के बदले इस विकल्प को चुनता है। इसके साथ ही कर्मचारी को मान्य एलटीसी फेयर का कम से कम 3 गुना पैसा ऐसे सामान खरीदने पर खर्च करना होगा, जिन पर कम से कम 12 फीसदी जीएसटी लगता हो।
कर्मचारियों को ये भुगतान 12 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच डिजिटल रूप से करना होगा। इसके अलावा उस कर्मचारी के पास जीएसटी नंबर वाला वाउचर और इस बात का भी सबूत होना चाहिए कि उसने कितने जीएसटी का भुगतान किया है।