लखनऊ। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब से लेकर नहीं आयेगी। मुख्तार को पंजाब पुलिस की अभिरक्षा में यूपी लाया जायेगा। फिलहाल अब शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी लाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। यूपी पुलिस मुख्तार को लाने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रही।
पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मुख्तार को यूपी वापस भेजने की जो समय शीर्ष अदालत ने तय की है, उसके अनुसार कार्रवाई पंजाब पुलिस को करनी है। इसी वजह से यूपी पुलिस ऐसा कोई विशेष दस्ता नहीं बना रही है, जो उसे लेने पंजाब जाएगा। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ही उसे अपनी अभिरक्षा में लाकर बांदा जेल में दाखिल करेगी। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से ही निकालकर पंजाब के रोपड़ जिले की जेल में ले जाया गया था।
फिलहाल पंजाब पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। मुख्तार से संबंधित मुकदमे की सुनवाई प्रयागराज के एमपी-एमएए कोर्ट में चल रही है।
वहीं इस बीच राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा कि मुख्तार अंसारी लंबे समय से निजी एंबुलेंस का प्रयोग कर रहा है। यह एंबुलेंस उसका सुरक्षित किला है, जिसमें उसके हथियारबंद गुर्गे साथ चलते हैं।
मऊ कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में 13 अप्रैल को तलब किया है। इस मामले में मुख्तार वांछित चल रहे हैं। वहीं शस्त्र के मामले में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये बाहुबली विधायक की अदालत में पेशी हुई। इसमें अगली तिथि 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
मालूम हो वर्ष 2003 में मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर तीन लोगों के शस्त्र लाइसेंस के लिये पैरवी की थी। बाद में तीनों के नाम और पते सही नहीं पाये गये थे। इस मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्तार वांछित चल रहें है।
इस मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश व गैंगस्टर कोर्ट रामअवतार प्रसाद ने सुनवाई के बाद जारी वांरट बी के तहत 13 अप्रैल 2021 को रोपड़ जेल से तलब करने का आदेश दिया। वहीं शस्त्र लाइसेंस के दूसरे मामले में कोर्ट ने आठ अप्रैल को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित किया है।