नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दायर याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह मामला सरकार को तय करना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका से संबंधित मांग सरकार के समक्ष रखने को कहा है।
याचिका मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की थी जिसमें में कहा गया था कि खबर दिखाने या विचार रखने से रोकना मौलिक अधिकार का हनन है। जिस दल को विचार नापसंद होती है वह अपनी सत्ता वाले राज्य में एफआईआर दर्ज कर रहा है। याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर दिशा-निर्देश बनाए। याचिका में मांग की गई है कि पत्रकारों पर एफआईआर प्रेस काउंसिल या मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही दर्ज हो।
बता दें कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र के अलावा कुछ दूसरे राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ भी केरल में एक एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ दूसरे पत्रकारों पर भी एफआईआर दर्ज करने की खबर है। हाल ही में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ भी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है।
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