बसों को निर्धारित गति सीमा से अधिक स्पीड में न चलाने का निर्देश

उप्र परिवहन निगम की बसों का संचालन समय-सारिणी से करने का निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) के प्रबंध निदेशक डॉ.राज शेखर ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों का संचालन समय सारिणी के अनुसार करने का निर्देश बुधवार को जारी कर दिया है। साथ ही सुरक्षित संचालन के लिए चालकों और परिचालकों को बसों को निर्धारित गति सीमा से अधिक स्पीड में न चलाने का भी निर्देश दिया है।
रोडवेज के प्रवक्ता अनवर अन्जार ने बताया कि परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ.राज शेखर ने बुधवार को सुरक्षित संचालन के लिए रोडवेज बसों को निर्धारित गति सीमा में चलाने  का निर्देश दिया है। बस संचालन से पहलीे एसएलडी (स्पीड लिमिट डिवाईस) क्रियाशील होना जरूरी है। इसके साथ ही बस संचालन के समय चालकों को शराब या अन्य मादक पदार्थ, गुटका, पान-मसाला और बीड़ी-सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना है। बस संचालन के समय चालकों और परिचालकों को वर्दी में रहना अनिवार्य है। एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों पर बस संचालन के दौरान निर्धारित लेन में ही चलना है। इसके अलावा गलत साइड से ओवरटेकिंग न करने  के साथ आगे चल रहे वाहन से निर्धारित दूरी बनाकर ही बसों का संचालन करना है।
प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों को बसों में चढ़ाने और उतारने की स्थिति में चालकों को बीच रास्ते में अचानक ब्रेक नहीं लगाना है। रोडवेज बसों में किसी भी प्रकार की अनाधिकृृत और विस्फोटक पदार्थ नहीं ले जाना है।
उन्होंने बताया कि परिवहन निगम के द्वारा अपनाए गए सुरक्षित उपायों से बस दुर्घटनाओं में आंशिक कमी आयी है। परिवहन निगम की बसों में अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 की तुलना में अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 की अवधि में घटित दुर्घटनाओं में कमी आई है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत बस दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डॉ. राज शेखर ने  उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों,सेवा प्रबन्धकों एवं डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम बस सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि होली के त्योहार पर दिक्कतें न होने पाए।

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