महाराष्ट्र: मस्जिद के पास नहीं चलेगा हनुमान चालीसा, भजन; सरकार का फरमान

मुंबई। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर फरमान जारी कर दिया गया है। अब मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा भजन के लिए अनुमति भी लेना जरूरी है। इस बात की जनकारी नाशिक उपायुक्त दीपक पांडे ने सोमवार को दी है। खास बात है कि हाल ही में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पांडे ने कहा, ‘हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले अनुमति लेना होगी। यह अजान के 15 मिनट पहले या बाद में नहीं चलाई जा सकेंगे। मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में इन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का मकसद कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।’ राज्य में फिलहाल अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्माया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’

महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, ‘लाउडस्पीकर को लेकर राज्य की पुलिस और मुंबई के कमिश्नर बैठकर निर्णय लेंगे और गाउडलाइन तय करेंगे। पुलिस (धार्मिक तनाव) ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए तैनात है। किसी भी तरह का तनाव न पैदा हो इसपर हम ध्यान रख रहे हैं।’ हाल ही में उन्होंने पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की थी।

उन्होंने जानकारी दी कि दिशानिर्देश 1-2 दिनों में जारी किए जाएंगे। पाटिल ने बताया कि हमें राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति भंग करने के प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई पुलिस ने बताया कि राज्य में तनाव भड़काने वाली पोस्ट की निगरानी के लिए ‘सोशल मीडिया लैब’ को एक्टिवेट किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक ऐसी 3000 पोस्ट को डिलीट किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here