मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून, जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन

नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Government) ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद (Land Law) सकता है और वहां पर बस सकता है। मंगलवार को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

अब देश का कोई भी नागरिक अब स्वर्ग जैसे खूबसूरत जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और काराेबार के लिए जमीन खरीद सकता है। उस पर काेई पाबंदी नहीं होगी। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।

केंद्र सरकार का यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रुप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह से करीब चार दिन पहले आया है।

जमीन खरीदने के लिए नहीं होगी किसी सबूत की जरूरत

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी।

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