लखनऊ। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्ते यानी 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। नई लॉकडाउन अवधि 4 मई से प्रभावी होगी। हालांकि इस बार सरकार ने देश के सभी जिलों का रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकरण किया है। रेड जोन में जहां पहले की तरह पाबंदियां लागू रहेंगी, वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में लोगों को काफी रियायतें दी जाएंगी। हालांकि पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी नहीं चलेंगे।
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लम्बे लॉकडाउन के बीच में भी सरकार जनता को राहत प्रदान करने के तमाम जतन कर रही है। सरकार जनता को सावधानी के साथ कुछ हद तक राहत मुहैया कराने का भी लगातार प्रयास कर रही है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में भी आवश्यक वस्तु और सेवाओं के अलावा धीरे-धीरे अन्य गतिविधियों को भी शुरू किया जा रहा है। अब मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों में निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानों को सशर्त खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्रीन जोन में औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की पहले की अनुमति जारी कर दी थी।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने शुक्रवार को हॉट स्पॉट इलाकों के बाहर ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों में निर्माण सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर और मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति देने के आदेश जारी कर दिए। उनके कार्यालय से सभी मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, जिलाधिकारी और लखनऊ व नोएडा के पुलिस आयुक्त को जारी पत्र में कहा गया है कि शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन सहित गृह मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।