लखनऊ। यूपी में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। सरकार इसे रोकने लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाए जाने के बाद सरकार ने इसमें थोड़ा संसोधन किया है। उत्तर प्रदेश में अब प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अभी तक यह सोमवार सुबह 9 बजे तक के लिए था। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
दरअसल, पहले 4 जुलाई को दिए गए निर्देशों के बाद कुछ जिलों में डीएम ने अपने मुताबिक व्यवस्था में बदलाव कर दिए थे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब शासन के निर्देशों के मुताबिक ही व्यवस्था लागू होगी। डीएम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। प्रतिबंध के दौरान रोडवेज बसें एक जिले से दूसरे जिलों में जा सकेंगी।
वहीं सभी फल व सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। सुरेश खन्ना, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये प्रतिबंध इसलिए लागू किए गए हैं ताकि लोगों को अहसास रहे कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। दो दिन की बंदी में हम पूरी तरह सैनिटाइजेशन अभियान चलाएंगे। इससे संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी।
धार्मिक स्थल खुले रहेंगे
सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रतिबंधों के साथ खोले जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोग से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलेगा।
इस अवधि में जिलों में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों, यूपी 112 पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बंदिशों के दौरान भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े शासकीय कार्यालय और बैंक खुलेंगे। सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें यथावत खुली रहेंगी।
प्रतिबंध की अवधि में ये बंद रहेंगे
इस अवधि में शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी अब शनिवार और रविवार को ही होगी। शनिवार और रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकेगा।
बाजार खुलने का समय भी तय
सोमवार से शुक्रवार तक सभी बाजार माल आदि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
कुछ प्रतिबंधों के साथ ये सेवाएं जारी रहेंगी
– शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक कारखाने जिनमें आईटी से जुड़े उद्योग भी शामिल हैं, इस अवधि में चलते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
-सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य व चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इन सेवाओं में लगे व्यक्तियों, कोरोना वारियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
-रेलवे तथा परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए जरूरी बसों की व्यवस्था राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
-अंतराष्ट्रीय तथा घरेलू विमान सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। विमान यात्रियों को हवाई अड्डे से तक आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
-मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इन राजमार्गों के किनारे ढाबे और व पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
-इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय तथा प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा।
-वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल व सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
प्रतिबंध के दौरान ये बदलाव
-रोडवेज बसें एक जिले से दूसरे जिलों में जा सकेंगी। पूर्व में जारी निर्देशों में बसों पर भी प्रतिबंध था।
-फल व सब्जी की सभी मंडियां व दुकानें यथावत खुलेंगी। पूर्व में जारी निर्देशों में सभी मंडियां भी बंद की गई थीं।