लखनऊ। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक अमिताभ वाजपेयी को अदालत ने सजा सुनाई है। कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को मारपीट, एससीएससी एक्ट और सरकारी कार्य में बाधा के मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। दो साल या इससे ज्यादा की सजा में ही विधायकी जाने का प्रावधान है। ऐसे में फिलहाल उनकी विधायकी बच गई है। विधायक ने जमानत के लिए बेल बांड भी जाम किया है।
कानपुर की आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के खिलाफ दो अक्टूबर 2011 को सरकारी कार्य में बाधा, बलवा, मारपीट और एससीएसटी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल ने दो अक्टूबर 2011 को मंधना में जीटी रोड के पास वाहनों की जांच के दौरान पिकअप रोका तो चालक ने किसी को फोन किया।
आरोप है कि सपा विधायक अमिताभ बाजपेई समेत 40-50 लोग चार पांच गाड़ियों से आ वहां पहुंचे और टीम को घेर लिया। इसी को लेकर सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।