सरकार ने दिया झटका, नहीं हो सकेगी इन सामानों की ऑनलाइन बिक्री…

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ चीजों के लिए से ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट दी थी, लेकिन अब उस आदेश को वापस ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सोमवार से ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद को ही बेचने का अधिकार होगा। गैर-जरूरी उत्पादों की बेचने की अनुमति नही होगी।

इसके साथ ही साथ जरूरी उत्‍पादों के लिए ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को सामान पहुंचे के लिए परमिशन लेनी होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, उसको दिशानिर्देशों से हटाया जा रहा है।

दूसरी बाद देश में लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर सरकार की तरफ से कहा गया था कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई-कॉमर्स कंपनियों 20 अप्रैल से बेच सकेंगी। हालांकि इन सामानों की डिलिवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब गाइडलाइन्स में इनपर रोक लगा दी गई है।

इससे पहले देश मे पाबंदी लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। ध्यान रहे कि इन दिनों राशन और मेडिकल दुकानें खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक बनी रहेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here