नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। बताया जा रहा है कि फैसले से पहले ही जांच एजेंसी ने शुरुआती तैयारी कर ली थी। अब सीबीआई की एक टीम इस मामले की जांच के लिए गुरुवार या शुक्रवार को मुंबई पहुंच सकती है। यह टीम हत्या के एंगल से जांच आगे बढ़ाएगी।
सीबीआई ने इस मामले के लिए गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। गुजरात कैडर की महिला आईपीएस अफसर गगनदीप गंभीर भी इस टीम का हिस्सा हैं, जो दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में कार्यरत हैं।
अब आगे क्या?
1. सीबीआई सबसे पहले मुंबई और बिहार पुलिस से अब तक की गई तफ्तीश की रिपोर्ट्स लेगी।
2. सीबीआई मुंबई पुलिस की केस डायरी, अब तक लिए गए 56 लोगों के बयान, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट की कॉपी भी लेगी।
3. सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का बयान भी दर्ज हो सकता है। मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों से बातचीत करेगी।
4. इस मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी को आरोपी बनाया गया है। इनसे पूछताछ करेगी।
5. सीबीआई सुशांत के फ्लैट की फिर से तलाशी ले सकती है। उस दिन की घटना का रिक्रिएशन कर सकती है।
6. अगर जरूरी हुआ तो सीबीआई महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा, शेखर कपूर, कंगना रनोत, अंकिता लोखंडे, संजय लीला भंसाली समेत 56 लोगों से पूछताछ कर सकती है। मुंबई पुलिस इनके बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है।
सुशांत केस में अब तक हुआ?
- 14 जून को सुशांत सिंह का शव उनके बांद्रा स्थित माउंट ब्लॉक के अपॉर्टमेंट में फंदे से लटका मिला था। मुंबई पुलिस ने सुसाइड केस बताकर जांच शुरू कर दी थी।
- 25 जुलाई को पिता केके सिंह ने सुशांत की मौत के 38 दिन बाद पटना के राजीवनगर थाने में रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने और 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया।
- 29 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें पटना में दायर केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की।
- 2 अगस्त को पटना एसपी विनय तिवारी जांच के लिए मुंबई पहुंचे। उनकी 4 मेंबर्स की टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। तिवारी को क्वारैंटाइन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया था। बाद में टीम को भी जांच रोककर बिहार जाना पड़ा।
- 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची। टीम ने रिया, भाई शोविक, पिता इंद्रजीत और सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से 10 घंटे पूछताछ की।
- 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिया की याचिका पर सुनवाई की। इसके पहले रिया ने मीडिया ट्रायल को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका भी लगाई थी।
- 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों (बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई और ईडी) को अपनी दलीलों पर लिखित नोट जमा करवाने का आदेश दिया और फैसला सुरक्षित रखा।
- 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ तीन मिनट में फैसला सुनाया। इस केस को सीबीआई को सौंप दिया।