सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन

नई दिल्ली। कोर्ट की अवमानना (कंटेम्प्ट) के दोषी भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर 4 करोड़ डॉलर (292 करोड़ रुपए) अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को उसे अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या ने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की थी।

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था
माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों की अर्जी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने माल्या को आदेश दिया था कि कोर्ट की परमिशन के बिना कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जाए। लेकिन, माल्या ने ब्रिटिश फर्म डिआजियो से मिले 4 करोड़ डॉलर अपने बेटे-बेटियों को ट्रांसफर कर दिए थे। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में माल्या के खिलाफ अवमानना का केस किया था। माल्या की रिव्यू पिटीशन पर जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बेंच ने 27 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

माल्या का लंदन से भारत प्रत्यर्पण किया जाएगा
भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए के लोन का डिफॉल्टर माल्या अभी लंदन में है। भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं। लंदन हाईकोर्ट ने इस साल 14 मई को उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें माल्या ने प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद माल्या के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here