नई दिल्ली। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 20 जुलाई यानी सोमवार से देश में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को लागू कर दिया जाएगा। यह 1986 में बने कानून का स्थान लेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अपने कई नए अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
रामविलास पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादों के लिए तय जिम्मेदारी और मिलावटी/खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान, उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बहुत जल्द काम शुरू कर देगा। यह अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सामूहिक कार्रवाई और नियमों को लागू कर उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा देगा। रामविलास पासवान सोमवार को प्रेस को भी संबोधित करेंगे।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) किसी भी किसी भी उपभोक्ता मामलों का अपनी ओर से संज्ञान ले सकता है, जांच शुरू कर सकता है और उपयुक्त कार्रवाई कर सकेगा। उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उन्हें अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थता के लिए, नियमों में निश्चित समयावधि तय की जायेगी।
जिला, राज्य और केंद्रीय उपभोक्ता मंचों, जिसे अब ‘आयोग’ कहा जाएगा, में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह सभी राज्यों को इन मंचों में रिक्तियों को भरने के साथ साथ अच्छा बुनियादी ढांचा और अच्छी तनख्वाह भी प्रदान करने के बारे में पत्र लिखेंगे। भ्रामक विज्ञापनों पर जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मशहूर हस्तियों के लिए जेल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर वे भ्रामक विज्ञापन करते पाए जाते हैं तो उन्हें उन उत्पादों का समर्थन करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।