अगर लड़ना है पंचायत चुनाव तो, रखनी होगा इन बातें की जानकारी

लखनऊ। अगर आपने पंचायत चुनाव लड़ना है, तो नामांकन पत्र जमा करने के दौरान आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अवाश्यक है। इससे कम आयु होने पर आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। पंचायत सामान्य निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों को शासन व प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए अन्य नियमों और निर्देशों की जानकारी भी रखनी होगी।

पंचायत चुनाव के किसी भी पद को प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य 150 रुपए निर्धारित है। सदस्य पद की जमानत धनराशि पांच सौ रुपए होगी। प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य तीन सौ रुपए होगा। वहीं बीडीसी व प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को दो हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होगी।

जिला पंचायत सदस्य पद का नामांकन पत्र पांच सौ रुपए का होगा। जिपं सदस्य पद की जमानत धनराशि चार हजार रुपए निर्धारित की गई है। अगर उम्मीदवार एससी, एससी महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला या महिला है तो उसे नामांकन पत्र व जमानत राशि का आधा ही देना होगा। नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर लिया जा सकेगा। वहीं जमानत धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में जमानत धनराशि को नकद भी जमा किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत के निवासी ही होंगे प्रधान पद के प्रत्याशी
प्रधान पद के लिए संबधित ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक है। प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए संबधित ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड सहित किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। बशर्ते उसका प्रस्तावक उस वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा है।

उसी प्रकार बीडीसी का चुनाव अपने वार्ड के अलावा संबधित ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से लड़ा जा सकता है। उम्मीदवार क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता हो पर उसका प्रस्तावक उस वार्ड का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ने जा रहा है।

जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी भी अपने वार्ड सहित किसी अन्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी के लिए जिला पंचायत के किसी भी वार्ड से मतदाता होना आवश्यक है। प्रस्तावक उस वार्ड का ही होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है।

अपराधिक रिकार्ड है तो देनी होगी जानकारी
नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी को अनुलग्नक-1 भरना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य नामांकन पत्र के साथ केवल घोषणा पत्र भर सकता है। परंतु अन्य पदों के प्रत्याशियों को अनुलग्नक-1 के साथ शपथ पत्र भी भरना होगा। जिसे नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सत्यापित होना आवश्यक होगा।

आरक्षित सीटों पर चाहिए होगा जाति प्रमाण पत्र
एससी, एससी महिला, ओबीसी व ओबीसी महिला के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। महिलाओं के मामले में जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मायके से रिपोर्ट लगवाना आवश्यक होगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद की आरक्षित सीटों के प्रत्याशियों को प्रारूप अ पर अपनी जाति से संबधित घोषणा पत्र भरना होगा। प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को प्रारूप ब पर अपनी जाति संबधी घोषणा के साथ नोटरी से सत्यापित भी कराना होगा।

नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी मतदाता सूची
नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी के नाम व प्रस्तावक के नाम की मतदाता सूची लगानी होगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया मतदाता पुनरीक्षण के उपरांत तैयार अंतिम मतदाता सूची जो सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/एसडीएम के हस्ताक्षरयुक्त है, उसकी छाया प्रति होनी चाहिए। प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से सशुल्क उपलब्ध करवा दी जाएंगी।

प्रमाण पत्र बनवाने की लगी होड़
पंचायत चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। मैदान में उतरने वाले आवश्यक अभिलेखों को दुरुस्त कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे है। जिला पंचायत प्रधानी और बीडीसी की अनुमानतम तिथि जैसे-जैसे निकट आती जा रही है। वैसे हीं मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों व उनके समर्थकों की भीड़ भी विभिन्न अभिलेखों को दुरुस्त कराने के लिए बढ़ती जा रही है।

मंगलवार को तहसील कैम्पस में नजारा अलग दिखाई पड़ा। दर्जनों की भीड़ तहसीलदार न्यायालय और उनके चेंबर के बाहर खड़ी नजर आई। एकत्र लोगों से पूटे जाने पर अधिकांश लोगों ने यही बताया कि वे सुदूर अंचलों के दूसरे जनपदों से अपनी पत्नी व अपनी मां का आय-जाति निवास बनवाने के लिए यहां आए हैं।

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