नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन बुधवार को जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक, रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी हटा दी गई है। इसके साथ ही योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की मंजूरी दे दी गई है।
अनलॉक-3 में क्या छूट
- नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है यानी रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी।
- 5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी। एसओपी का पालन सख्ती के साथ करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
- स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित दायरे में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी। इसे आगे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियों को मंजूरी।
कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन (lockdown continues in containment zones) की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी, जिनमें भीड़ जुटती है।
स्वतंत्रतता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स (जैसे मास्क पहनना) के साथ इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इन जोन्स में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत रहेगी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स का फैसला डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करेंगी।
65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह ही घर में रहने की सलाह दी गई है। इन श्रेणी के लोगों को बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक है। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना या शराब पीना प्रतिबंधित है।