आप उनके शुभचिंतक नहीं, SC की पंजाब सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के सिलसिले में पंजाब को 31 दिसंबर तक का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट  ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के पूर्व निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की। पंजाब ने डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित न कर पाने पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि उसे प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि यदि जरूरत हो तो डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए केंद्र सरकार की मदद ली जाए।

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प्रमुख किसान नेता 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। न्यायमूर्ति कांत ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि कृपया उन्हें बताएं कि जो लोग दल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट किसान नेता दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने और उन्हें अस्पताल जाने के लिए मनाने के 20 दिसंबर के शीर्ष अदालत के आदेश का पालन न करने पर पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहा है। शीर्ष अदालत ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब राज्य सरकार की भी खिंचाई की।

पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने दल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से दल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए केंद्र से साजो-सामान संबंधी सहायता मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने दल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के लिए पंजाब को 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

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