नई दिल्ली। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उद्योग और दूसरे संगठनों ने सरकार के साथ चर्चा में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की है। हालांकि, सरकार के सामने भी रेवेन्यू जुटाने की समस्या है। देखते हैं बचत और इन्वेस्टमेंट को लेकर बजट में क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 1.25 लाख रुपए हो सकती है छूट
इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलती है। अभी पति-पत्नी और बच्चों के लिए इंश्योरेंस पर 25,000 रुपए तक की छूट ली जा सकती है।
माता-पिता के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50,000 रुपए तक छूट संभव है। इस सेक्शन में कुल छूट को एक से सवा लाख रुपए तक किया जा सकता है। वजह यह है कि कोरोनावायरस महामारी के कारण आम लोगों का चिकित्सा खर्च काफी बढ़ा है।
लाइफ इंश्योरेंस पेंशन और रिटायरमेंट प्लान में निवेश पर भी छूट संभव
अभी आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50 हजार रुपए तक की जमा पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। यह 80C में मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट के अलावा है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पेंशन और म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान में यह फायदा नहीं मिलता है। बजट में इन्हें भी छूट के दायरे में शामिल किया जा सकता है।
PPF में 3 लाख रुपए तक निवेश पर छूट की मांग
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सरकार को दी अपनी सिफारिश में कहा है कि PPF में निवेश पर छूट की सीमा 3 लाख रुपए की जानी चाहिए। अभी 80C की 1.5 लाख रुपए की छूट में ही PPF भी शामिल है। ICAI का कहना है कि जो अपना व्यवसाय करते हैं उन्हें EPF का फायदा नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों के लिए PPF महत्वपूर्ण योजना है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में छूट की सीमा बढ़ सकती है
अभी 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद 10% की दर से टैक्स देना होता है। एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) ने वित्त मंत्री से इसकी लिमिट बढ़ाने की मांग की है। 1 अप्रैल 2018 से पहले इस पर टैक्स नहीं देना होता था। 2018-19 के बजट में LTCG को टैक्स के दायरे में लाया गया था।
निजी क्षेत्र को भी मिल सकता है NPS-2 का फायदा
पिछले बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम टियर 2 टैक्स सेवर स्कीम की घोषणा की गई थी। इसके तहत कर्मचारी NPS का अलग एकाउंट खोल सकते हैं। इसका लॉक-इन पीरियड तीन साल है। इसमें निवेश पर 80C के तहत लाभ लिया जा सकता है। अगले बजट में इसे सरकारी और निजी, सभी कर्मचारियों के लिए खोला जा सकता है।
साल 2021-22 के लिए जारी रह सकती है LTC स्कीम
कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में लोग सफर नहीं कर सके। इसलिए सरकार ने विशेष LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इसके तहत, 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग LTC का लाभ उठा सकते हैं।
शर्त यह थी कि सामान पर कम से कम 12% GST दिया गया हो और पेमेंट डिजिटल तरीके से हुआ हो। प्रति व्यक्ति LTC फेयर की सीमा 36,000 रुपए है। इस स्कीम को नए वित्त वर्ष में भी जारी रखा जा सकता है।