नई दिल्ली । एक वित्त वर्ष में चार किस्त में एडवांस टैक्स जमा करना होता है। चालू वित्त वर्ष में एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को समय रहते अपनी आय के आधार पर कर देनदारी की गणना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स को किसी भी वित्त वर्ष के दौरान अपनी आय और इनकम टैक्स की मौजूदा दर के हिसाब से कर देनदारी की गणना करनी चाहिए। इसके बाद अगर टीडीएस का भुगतान किया गया है।
आयकर कानून के प्रावधानों के मुताबिक 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को क्रमशः 15%, 30%, 30% और 25% के अनुपात में ए़डवांस टैक्स का भुगतान करना होता है।
व्यक्ति 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करता है या उसने कम टैक्स जमा किया है तो वह उसी वित्त वर्ष के 31 मार्च तक उसका भुगतान कर सकता है। इस भुगतान को भी एडवांस टैक्स माना जाएगा। लेकिन 15 मार्च से 31 मार्च के बीच एडवांस टैक्स जमा करने पर एक फीसद की दर से ब्याज देय होता है।
तो पहली किस्त में आपको 15 फीसद के रूप में 15 जून तक 30 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और 16 जून को एडवांस टैक्स जमा करते हैं तो आपको अप्रैल से जून तक के लिए एक फीसद की दर से ब्याज देना होगा। इसका मतलब है कि आपको एक दिन की देरी होने पर भी 900 रुपये का ब्याज देना होगा। ऐसे में अगर आप इतने भारी-भरकम ब्याज से बचना चाहते हैं।