नई दिल्ली: सरकार ने नाबालिग बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इसका नाम ‘एनपीएस वात्सल्य’ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में इसका ऐलान किया था। यह योजना देशभर में 75 जगहों पर शुरू की गई है। अब तक 250 से ज्यादा PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) बच्चों को आवंटित किए जा चुके हैं।
एनपीएस वात्सल्य योजना माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने का सुनहरा मौका देती है। इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर पेंशन खाता खुलवा सकते हैं। यह उन्हें लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने का अवसर देती है। एनपीएस वात्सल्य योजना में कॉन्ट्रिब्यूशन और निवेश के फ्लेक्सिबल विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें माता-पिता सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। यह हर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए सुविधाजनक है।
बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना को शुरू करते हुए कहा कि NPS वात्सल्य सभी नागरिकों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना है। यह सुरक्षा को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण कदम है। योजना न केवल ग्राहकों के भविष्य को सुरक्षित करेगी, बल्कि यह इक्विटी के सिद्धांत पर भी आधारित है। इससे परिवार के बुजुर्गों और युवा दोनों पीढ़ियों के लिए सुरक्षा कवच मिलता है।
सीतारमण के मुताबिक, NPS वात्सल्य युवाओं को बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। चक्रवृद्धि ब्याज के चलते वे बड़ी पूंजी जुटा पाएंगे। यह योजना व्यक्तियों को उनके बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी।
कितनी रकम जुटा सकते हैं?
चंडीगढ़ में पत्र सूचना कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल के अनुसार, ‘NPS वात्सल्य’ योजना में आप अपने बच्चे के लिए कितनी बचत कर सकते हैं, इसका ब्योरा इस प्रकार है:
सालाना योगदान: 10,000 रुपये
निवेश अवधि: 18 वर्ष
18 वर्ष की आयु में अनुमानित फंड: 5 लाख रुपये @10% रिटर्न रेट (RoR)
60 वर्ष की आयु में अनुमानित फंड:
@10% RoR: 2.75 करोड़ रुपये
@11.59%* RoR: 5.97 करोड़ रुपये
@12.86%# RoR: 11.05 करोड़ रुपये
एनपीएस वात्सल्य के प्रमुख फीचर
पात्रता मानदंड: कोई भी नाबालिग, जिसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है और जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, इस योजना के लिए पात्र है।
न्यूनतम योगदान: सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान दिया जा सकता है। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है।
योजना में कॉन्ट्रिब्यूटर: माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों की ओर से योगदान दे सकते हैं।
18 वर्ष की आयु के बाद बदलाव: आवश्यक केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बाद नाबालिग का NPS खाता स्टैंडर्ड NPS खाते में बदल जाएगा।
योजना से जुड़े कुछ खास नियम
शिक्षा, गंभीर बीमारी और विकलांगता के लिए 3 साल की लॉक-इन अवधि के बाद योगदान के 25% तक की निकासी की अनुमति है। अधिकतम तीन बार।
18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर NPS टियर – I (सभी नागरिक) में सहज बदलाव।
18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकासी की अनुमति
2.5 रुपये लाख से अधिक का कोष: 80% कॉर्पस का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता है और 20% एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
2.5 लाख रुपये या उससे कम का कॉर्पस: पूरी कॉर्पस एकमुश्त राशि के रूप में निकाली जा सकती है।
मृत्यु होने पर संपूर्ण कॉर्पस अभिभावक को वापस कर दी जाएगी।
खाता खोलने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत?
NPS ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार, NPS वात्सल्य खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- नाबालिग के जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/ मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन और पासपोर्ट)।
- अभिभावक का केवाईसी पहचान और पते के प्रमाण पत्र जमा करके किया जाएगा (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)।
- अगर अभिभावक NRI है तो नाबालिग का NRE / NRO बैंक खाता (एकल या संयुक्त)।