इस्लामबाद। पाकिस्तान ने आगामी ईद अल-अजहा ( Eid al-Adha) को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है। शिन्हुआ एजेंसी के अनुसार, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद सलमान (Muhammad Salman) ने बताया कि आम जनता, के अलावा पशुओं को काटने के लिए इनके खरीददारों व विक्रेताओं को स्वास्थ्य संबंधित दिशानिर्देश मुहैया कराए गए हैं ताकि त्योहार के दौरान संक्रमण अधिक न फैले।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, त्यौहार को देखते हुए लगाए गए पशुओं के बाजार में शारीरिक दूरी के नियमों के पालन का सख्त आदेश दिया गया है। इसके अलावा फेस मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करने का भी निर्देश है। कोविड-19 के लक्षणों वाले किसी भी शख्स को मार्केट में प्रवेश पर रोक है। देश भर में ऑनलाइन खरीददारी को तरजीह देने की बात की गई है। इसके अलावा पशुओं के बाजार को जनसंख्या बहुल इलाकों से दूर अधिक जगह वाले इलाके में खोलने को कहा गया है।
वहीं नमाज के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके तहत लोगों को एक दूसरे के बीच 2 मीटर की दूरी बनानी है और एक पंक्ति की जगह छोड़ दूसरे में बैठना है। इसमें शामिल होने वाले हर शख्स को फेस मास्क् पहनना होगा और मस्जिद में प्रवेश और यहां से निकलते वक्त हाथों को सैनिटाइज करना आवश्यक है। सरकार ने जनता से अपील कि है कि गैर जरूरी ट्रैवेल न करें और त्यौहार के दौरान सामूहिक आयोजनों से बचें।