गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को ब्राडबैंड व इंटरनेट के लिए दो हजार रुपये महीना

लखनऊ। विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों तथा संस्थाओं में तैनात गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सलाहकारों को अब हर महीने टेलीफोन अथवा मोबाइल पर ब्राडबैंड व इंटरनेट के लिए दो हजार रुपये महीना मिलेगा। यह धनराशि इस तर्क पर स्वीकृत किया गया है कि ताकि इन्हें सूचनाएं जल्द मिल सकें।

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इस आशय का शासनादेश बुधवार को वित्त विभाग ने जारी किया है। कई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सलाहकारों ने सरकार से यह सुविधा दिए जाने की मांग की थी। सरकार ने इनकी मांग पूरी कर दी है। गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों को आवास तथा कार्यालय पर प्रति टेलीफोन अथवा मोबाइल के लिए अधिकतम दो हजार रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति सुविधा मिलेगी।

इस धनराशि में उनके द्वारा ब्राडबैंड तथा इंटरनेट की सुविधा पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल होगा। गैर सरकारी सदस्य को आवास पर एक टेलीफोन अथवा मोबाइल के लिए अधिकतम 1250 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति सुविधा दी गई है। इसमें ब्राडबैंड पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल है।

2014 के शासनादेश के मुताबिक गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार को कार्यालय तथा आवास पर टेलीफोन सुविधा के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये तथा सदस्य के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये सालाना की व्यवस्था रही है। 2016 में जारी शासनादेश में इसी सीमा के अंतर्गत मोबाईल फोन के खर्च को भी स्वीकृत किया गया था।

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