दारोगा नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को कोई राहत नहीं

नई दिल्ली। 2016 में उत्तर प्रदेश में दारोगा भर्ती रिजल्ट को रद्द करने के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अर्जी पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे।
बता दें कि 2016 में उपनिरीक्षकों के 2707 पदों पर भर्ती के लिए जारी रिजल्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चयनित अभ्यर्थियों की सूची दोबारा बनाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि भर्ती में पचास फीसदी अर्जित अंकों को योग्यता का मापदंड माना जाएगा। हाई कोर्ट के रिजल्ट निरस्त करने के बाद यूपी सरकार, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड और ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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