नई दिल्ली। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें क्यों न आयोग के पद से हटा दिया जाए। आज इस बात की सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई। इसके बाद जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को उप-राज्यपाल के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिया।
जफरुल इस्लाम को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि जफरुल इस्लाम ने भारत को नीचा दिखाने वाला बयान दिया है। जफरुल इस्लाम के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है लेकिन दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर रही।
याचिका में मांग की गई है कि जफरुल इस्लाम को उनके राजद्रोहपूर्ण पोस्ट के लिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एक्ट की धारा-4(4)(4) के तहत दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद से हटाया जाए। याचिका में जफरुल इस्लाम के 28 फरवरी के फेसबुक पर किए गए पोस्ट का जिक्र किया गया है जिसमें हिन्दू समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और धमकी भरी टिप्पणी की गई है। याचिका में कहा गया है कि जफरुल की टिप्पणी दो धर्मों के बीच विवाद पैदा करने की नीयत से की गई है। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है।