देर की तो देना होगा ₹5000 तक जुर्माना, घर बैठे ऑनलाइनकर सकते हैं रिटर्न

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-2023 और असेसमेंट ईयर 2023- 24 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। ऐसा नही करने पर आपको 5000 रुपए तक का लेट फाइन भरना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, ITR भरते समय आपको कुछ जरूरी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं।

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कैसे फाइल कर सकते हैं ITR ?

  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाना होगा और वहां मांगी गई जानकारियों को भरना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद अपना यूजर आईडी भरें (यदि आपने पोर्टल पर पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर कर लें) फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन कर लें।
  • लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, वहां e-File पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
  • असेसमेंट ईयर (जिस साल के लिए फाइल कर रहें हैं- जैसे साल 2023 के लिए फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 ) को सिलेक्ट करें और फिर continue पर क्लिक करें।
  • यहां आपको Offline और Online दोनों के लिए विकल्प मिलेगा, आप ऑनलाइन का विकल्प चयन करें और ‘पर्सनल’ ऑप्शन को चुनें।
  • अब ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक विकल्प को चुनें और continue करें। अगर आप वेतनभोगी हैं यानी सैलरी पर काम करते हैं तो TR-1 को को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
  • फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return को सिलेक्ट कर लें।
  • इसके बाद, आपने जो फार्म डाउनलोड किया था वह खुल जाएगा, उसमें आप मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरें जैसे- बैंक खाते की जानकारी, और फोन नंबर आदि। फिल सभी को सेव कर लें।
  • यदि ऑफलाइन मोड का चयन किया है तो डाउनलोड किए गए फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का विकल्प नजर आएगा, वहां मांगे गए दस्तावेजों को अटैच करें।
  • दस्तावेजों को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को VALIDATE यानी सत्यापित कर देगी, वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
  • वेरिफिकेशन के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति ITR Status पर क्लिक कर, एक्नॉलेजमेंट और मोबाइल नंबर डालकर जान करते हैं।

ITR फाइल करना क्यों है जरूरी ?

नियमों के अनुसार इनकम टैक्स से कुछ व्यक्ति और फार्म को छूट भी मिलती है, यानी उन्हें टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन सरकारी या कंपनियों में नियमित नौकरी करने वाले व्यक्तियों का टैक्स उन्हें सैलरी मिलने के पहले ही काट लिया जाता है। वहीं जो लोग अपना कोई रोजगार करते हैं, या अपनी कोई व्यापार चलाते हैं, या कोई कंपनी या फार्म जो उत्पादन या व्यापार करती है उन्हें अपने आमदनी की जानकारी सरकार तक देनी होती है। इसके बाद यदि वे टैक्स के दायरे से बाहर पाए जाते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट या कटा हुआ टैक्स वापस मिल जाता है। इसके अलावा अन्य कई लाभ हैं जिन्हें पाने के लिए आपको ITR जरुर फाइल करना चाहिए।

  • टैक्स से राहत पाने के लिए: आपके ITR दाखिल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका एसेसमेंट करता है। अगर आप टैक्स में छूट पाने के हकदार हैं तो आपसे लिया गया टैक्स सीधे आपके बैंक अकाउंट में वापस डाल दिया जाता है।
  • आमदनी का प्रूफ रखने के लिए: कई जगहों पर आपको आमदनी का फ्रूफ देने के बाद लोन, सरकारी योजनाओं के तहत सहायता या आरक्षण जैसे लाभ मिलते है। साथ हीं आय का रजिस्टर्ड प्रमाण मिलने से क्रेडिट कार्ड, लोन या खुद की क्रेडिट साबित करने में मदद होती है। इसलिए भी जरुरी है कि आप ITR फाइल कर अपने आमदनी का प्रूफ रखें।
  • खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है ITR: अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ITR भरना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको ITR का प्रमाणपत्र दिखाना पड़ेगा। किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का ITR देना पड़ता है।
  • ज्यादा बीमा कवर के लिए बीमा कंपनियां मांगती हैं ITR: अगर आप एक करोड़ रुपए का बीमा कवर (टर्म प्लान) लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपसे ITR मांग सकती हैं। वास्तव में वे आपकी आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए ITR पर ही भरोसा करती हैं।

कब फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?
आमतौर पर, आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख व्यक्तियों या वेतनभोगियों और गैर ऑडिट मामलों के लिए 31 जुलाई की होती है। जबकि रिलेवेंट असेसमेंट वर्ष के लिए 31 अक्टूबर आखिरी तारीख होती है।

31 जुलाई 2023 के बाद 5,000 रुपए तक लेट फीस देनी होगी
31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।

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