बेंगलुरु। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार अमूल्या लियोना को 111 दिन की न्यायिक कस्टडी में रहने के बाद तकनीकी आधार पर जमानत मिल गयी। गुरुवार को स्थानीय पांचवें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय (एसीएमएम) ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
इससे पूर्व सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने बुधवार को सरकारी वकील के विरोध के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी थी। क्योंकि जांच अधिकारी ने जांच पूरी नहीं की थी और चार्जशीट दाखिल नहीं की थी।अमूल्या के वकील प्रसन्ना के अनुसार इस सेक्शन के तहत पुलिस को आरोपित के खिलाफ 90 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक ऐसा नहीं किया। इसी आधार पर न्यायालय ने आज अमूल्या को जमानत दी है।
उल्लेखनीय है कि अमूल्या लियोना ने 20 फरवरी को शहर के फ्रीडम पार्क में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने अमूल्या के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।