नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को मिली रकम को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दायर याचिका में कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना बनाई जाए, ताकि कोरोना के वर्तमान संकट से निपटने में कारगर हो। इस योजना में न्यूनतम राहत तय किया जाए। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाए। याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य संकट होने के बावजूद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का इस्तेमाल अथॉरिटीज नहीं कर रही है।
पीएम केयर्स फंड का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की परिधि से बाहर है। याचिका में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता की कमी है। इसका सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता है और सूचना के अधिकार कानून की परिधि के बाहर है। ऐसी स्थिति में पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर किया जाए ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का पूरा-पूरा पालन किया जाए।
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नोटिस जारी करने का विरोध करते हुए कहा कि पहले उन्हें याचिका की प्रति दी जाए, हम जवाब देंगे। उनकी इस दलील का याचिकाकर्ता की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने विरोध किया और कहा कि आदेश तुषार मेहता लिखवा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने इस चिंता को दूर करते हुए कहा कि हमने नोटिस जारी कर दिया है।