पूजास्थल कानून से जुड़ी याचिकाओं संग नहीं होगी संभल के कुएं की सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहर सीढ़ियों के पास स्थित कुएं के बारे में यथास्थिति बनाए रखने की मस्जिद कमेटी की मांग पर नोटिस जारी करते हुए कुएं के बारे में जिला मजिस्ट्रेट से दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

Advertisement

इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद के बाहर सीढ़ियों के पास स्थित कुएं के बारे में नगर पालिका परिषद का अगर कोई नोटिस है तो वह प्रभावी नहीं होगा यानी जिला प्रशासन उस पर अमल नहीं करेगा।

ये आदेश प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने संभल की शाही जामा मस्जिद प्रबंध कमेटी की अर्जी पर शुक्रवार को दिए। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका के मामले में ही एक नयी अर्जी दाखिल कर मस्जिद के बाहर सीढ़ियों के पास स्थित कुएं के संबंध में यथा स्थित बनाए रखने का आदेश मांगा है।

शुक्रवार को मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी और फुजैल अहमद अयूबी पेश हुए। हुजैफा ने दलीलें रखनी शुरू ही कीं थी क प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर कुआं खुला है और सार्वजनिक है तो सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं और वहां सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया जा सकता है।

हुजेफा ने कहा कि वह कुआं सार्वजनिक नहीं है और न ही खुला हुआ है। लेकिन पीठ ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि आपकी अर्जी में ही लिखा है कि कुआं कुछ खुला कुछ बंद है। उसमें एक पंप लगा हुआ है। हुजैफा ने कहा कि पंप से मस्जिद में पानी जाता है जिसका वहां प्रयोग होता है।

बढ़ सकता है विवाद: एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

उधर दूसरी ओर संभल जिला प्रशासन की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने हुजैफा की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि इससे विवाद बढ़ सकता है, अभी वहां क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन हुजैफा ने मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश मांगते हुए कहा कि वहां हरिहर मंदिर और पूजा की बात हो रही है। इस पर कोर्ट ने मौखिक तौर पर नटराज से ऐसा न करने को कहा।

रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

पीठ ने मस्जिद कमेटी की अर्जी के साथ लगाए गए फोटो और नक्शा देखने के बाद जिला प्रशासन को कुएं के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अर्जी पर प्रतिवादियों को 25 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मस्जिद कमेटी की ओर से हुजैफा ने इस केस को भी पूजा स्थल कानून मामले के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया।पीठ ने कहा कि इसे उसके साथ संलग्न नहीं किया जाएगा। प्रतिवादी नंबर दो की ओर से विष्णु शंकर जैन और संभल जिला प्रशासन की ओर से रुचिरा गोयल ने नोटिस स्वीकार किया। जबकि कोर्ट ने बाकी प्रतिवादियों को दस दिन में नोटिस भेजने का आदेश दिया है। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here