बहराइच। निर्धारित सीट क्षमता के साथ ही बसों का संचालन किया जाए। किसी भी स्थिति में स्टैडिंग सवारियों के साथ बसों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक-परिचालक को मॉस्क, ग्लब्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। बसों के यात्रियों को भी मॉस्क-फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। बिना इसके बसों में इंट्री नहीं दी जाएगी। मंगलवार को रोडवेज बस अड्डा का निरीक्षण के दौरान डीएम ने यह बातें कही।
डीएम शंभु कुमार व एसपी डॉ. विपिन मिश्रा ने रोडवेज बस अड्डा व झिंगहाघाट स्थित प्राइवेट बस अड्डे का निरीक्षण किया। उन्होंंने कहा कि सभी बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाए। बसों में बैठने से पूर्व स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। बस स्टेशन के निकट के 108 एम्बुलेंस की सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाय कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग किया जा सके।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के प्रति जनजागरूकता के लिए बस स्टेशनों के सामने की रोड पर रंगोली भी पेंट कराई जाए। नानपारा बस स्टैंड का निरीक्षण करते हुए एआरटीओ को निर्देश दिया कि रोडवेज़ की भांति यहां पर भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के बाद ही बसों का संचालन शुरू किया जाए। डीएम ने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग स्पाट पर पंजिका रखी जाए। आने जाने वाले यात्रियों का पूरा विवरण दर्ज किया जाए।