पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य़ के मुताबिक, वर्ष 2019-20 के लिए नगर पालिका के टैक्सी स्टैण्ड के नाम पर टेन्डर प्राप्त कर समस्त जनपद में समस्त प्रकार के वाहनों से वसूली कर रहे व्यक्तिों के विरुद्ध तीन मुकदमा नगर कोतवाली, सरायलखंसी और दक्षिण टोला थाने में दर्ज किया गया है। इनमें 11 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और इन सभी को गिरफ्तार कर तत्कालीन समय में जेल भी भेजा गया।
इस गैंग में सरगना सुरेश व परोक्ष रुप से वसूली का धन इक्कठा करने वाले व्यक्ति सऊद अब्बासी जो की गाजीपुर जनपद के निवासी है और मुख्तार अंसारी के विधायक है। इनके भी जेल भेजा गया। कुल 65 लाख 51 हजार के इस ठेके को निरस्त भी किया गया।
वर्ष 2019 नवम्बर में नगर पालिका ने फिर से टेन्डर कराया, जिसका ठेका धीरज राय नाम के व्यकित को 75 लाख रुपये में प्राप्त किया। धीरज भी इसी गैंग से संबंध रखने वाला था। इसकों व इसके सहयोगी मान्धाता शुक्ला व महेन्द्र चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इन सभी प्रकरणों में विवेचना पूर्ण करते हुए इनके विरुद्ध गैगेस्टर की कार्रवाई इसी माह में की गयी है।
31 मई 2020 को इऩ लोगों के खिलाफ यूपी गैगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें मुख्य गैंग लीडर सऊद अब्बासी के साथ सुरेश सिहं व धीरज राय समेत कुल 13 लोग थे। जिनमें से 11 अभियुक्तों के खिलाफ 25 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। जिसमें सुरेश सिहं, सऊद अब्बासी, शिवेन्द्र कुमार सिंह, समरबहादुर, अश्वनी कुमार सिंह, झिनकू सिंह, महेन्द्र चौहान, मखंचू यादव, संतोष कुमार, मान्धाता शुक्ला और धीरज राय हैं।
इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी है। सऊद अब्बासी, सुरेश सिहं व धीरज राय को अवैध वसूली माफिया के रुप में चिन्हित किया गया है। इऩ सभी के गैंग के पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है।