लखनऊ में घूमने के ल‍िए म‍िली एक और खास जगह, ताज होटल की ग्रीन बेल्ट पर एलडीए बनाएगा पार्क

लखनऊ। ताज होटल के पिछले हिस्से के ग्रीन बेल्ट एरिया पर लखनऊ विकास प्राधिकरण पार्क बनाएगा। इस पार्क में बच्चों के खेलकूद के लिए किड्स जोन, टहलने के लिए सिंथेटिक ट्रैक समेत अन्य उपकरण लगाए जाएंगे। लविप्रा ताज होटल से सटी इस पूरी जमीन का ड्रोन सर्वे कराएगा। सोमवार से इस पार्क को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें प्रवेश निशुल्क रहेगा।

बुधवार को लविप्रा ने होटल ताज की लीज पर आवंटित 14.21 एकड़ ग्रीन बेल्ट की जमीन को वापस ले लिया। लविप्रा ने दि इंडियन होटल कम्पनी लिमिटेड (ताज होटल) को 25 वर्षों के लिए 17 फरवरी 1994 को 14.217 एकड़ जमीन 25 वर्षों की लीज पर दी थी। इसकी लीज अवधि 16 फरवरी 2019 में समाप्त हो गई थी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि ताज होटल प्रबंधन ने जमीन की लीज के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। जिस पर प्रभारी अधिकारी-अर्जन, संपत्ति अधिकारी और अधिशासी अभियंता ने स्थलीय निरीक्षण किया था। निरीक्षण में होटल प्रबंधन के लीज अनुबंध की तय शर्तों का उल्लंघन पाया गया। ग्रीन बेल्ट का उपयोग होटल से संबंधित शादी व पार्टी जैसे व्यावसायिक कार्यों लिए किया जा रहा था।

होटल प्रबंधन को ग्रीन बेल्ट को विकसित करके इसे आम जनता को निश्‍शुल्क प्रवेश की सुविधा देना था। होटल प्रबंधन ने अनुबंध के अनुसार पर्यटन विभाग को हर वर्ष एक हजार रूम आवंटन की शर्त को भी पूरा नहीं किया। सचिव पवन कुमार गंगवार ने बतया कि अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण लीज को निरस्त कर दिया गया था। बुधवार को लविप्रा ने आवंटित की गई ग्रीन बेल्ट की 14.217 एकड़ जमीन बुधवार को वापस ले ली ।

ताज होटल के पीछे ग्रीन बेल्ट की जमीन को सार्वजनिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें किड्स जोन, सिंथेटिक ट्रैक समेत खेलकूद के अन्य उपकरण एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार लगाए जाएंगे। इसके लिए पूरी जमीन का ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। सोमवार से इस पार्क को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जिसमें प्रवेश निशुल्क रहेगा। जल्दी ही इसकी समय सारणी जारी की जाएगी। – अक्षय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

जनता अदालत आज : लखनऊ विकास प्राधिकरण गुरुवार सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक गोमतीनगर स्थित प्राधिकरण भवन में जनता अदालत का आयोजन करेगा। आवंटियों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण जनता अदालत में किया जाएगा।

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