लॉकडाउन में मिली थी छूट, लेकिन अब इसी माह निबटा लें यह अहम काम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियां अब पटरी पर लौटने लगी है। देश में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते सरकार ने कई चीजों की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी, जिससे आम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़े और लोग सुरक्षित रहे। लेकिन अब वो समय- सीमा 30 जून को खत्म हो रही है।

किन-किन फाइनेंशियल चीजों की डेडलाइन 30 जून रखी गई थी, जिसके कारण आपको इस डेडलाइन तक अपने काम निपटाने के लिए छूट दी गयी हैं। इसके बाद आपको इनके लिए पैनाल्टी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।

इंश्योरेंस प्रीमियम

लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भुगतान पीरियड को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। सभी PLI और RPLI पॉलिसी धारकों को राहत देने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, संचार मंत्रालय ने मार्च, अप्रैल और मई 2020 के बकाया प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया था, जिसकी सीमा अब खत्म हो रही है।

इनकम टैक्स रिटर्न

अब करदाताओं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेट ITR 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो उसमें करेक्शन करने का यानी रिवाइज ITR भरने का भी मौका मिलेगा।

सीनियर सिटीजन स्‍कीम में निवेश

सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा चुकी है। नियमों के मुताबिक, 55-60 साल आयु के रिटायर लोग एससीएसएस स्‍कीम में सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भीतर निवेश कर सकते हैं।

आधार- पैन लिंकिंग

सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। पहले यह 31 मार्च थी। अब अगर 30 जून डेडलाइन के अंदर आधार के साथ पैन लिंक नहीं किया गया तो यह मान्‍य नहीं रह जाएगा।

एडवांस टैक्स

सरकार ने 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। इसलिए जो टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं, उन्हें सुझाव है कि वे 30 जून से पहले टैक्स जमा कर दें, जिससे टैक्स लायबिलिटी पर कोई ब्याज न हो।

मिनिमम बैलेंस में छूट

सरकार ने 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को भी खत्म किया हुआ है। अगर ग्राहक के बचत खाते में मिनिमम बैलेंस मौजूद नहीं हुआ तो बैंक उससे चार्ज नहीं वसूलेंगे।

फॉर्म 15जी/ 15एच जमा करें

सरकार ने जमा किए जा चुके फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया है। CBDT ने तय किया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में जमा किए गए फॉर्म 15जी/15एच 30 जून 2020 तक मान्य रहेंगे और बैंक/ फाइनैंशल इंस्टीट्यूशन निवेशकों की ब्याज आय पर जून आखिर तक टैक्स नहीं काटेंगे।

ऑटो डेबिट फैसिलिटी

पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी को 30 जून 2020 तक के लिए रोक दिया है। यानी जो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, उनके सेविंग्स अकाउंट से अपने आप इस स्कीम के लिए योगदान का पैसा नहीं कटेगा।

PPF, SSY का न्यूनतम अमाउंट

सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर्स को राहत दी और दोनों अकाउंट के प्रावधानों में ढील देते हुए फैसला किया कि जो लोग PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लॉकडाउन के चलते इस वित्त वर्ष के लिए मिनिमम डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं, वे अब 30 जून 2020 तक ऐसा कर सकते हैं।

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