वेतन पाते हैं तो वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले करें टैक्स प्लांनिंग

चालू वित्त वर्ष समाप्त होने में कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। ये समय वेतन पाने वाले लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। आप एक अच्छी टैक्स प्लानिंग कर अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। ऐसे में आपने अभी तक टैक्स प्लानिंग को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया है, तो तुरंत ये काम करें।

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आज हम आपको अपने इस लेख में टैक्स सेविंग के उन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जारिए आप अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

नेशनल पेंशन सिस्टम टैक्स के बोझ को कम करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसके अलावा धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस तरह आप एनपीएस में निवेश कर आप एक वर्ष में दो लाख रुपये तक बचा सकते हैं।

पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF)

पब्लिक प्रोविंडेंट फंड एक लंबी अवधि की सरकारी योजना है। इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें निवश करने पर निवेशक को इमकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट होती है। फिलहाल इस पर सरकार की ओर से 7.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है।

लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance)

लाइफ इंश्योरेंस खरीदकर भी आप टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के अंतर्गत अधिकतम 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है।

हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance)

हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय के बेहद जरूरी है। इसमें इनकम टैक्स की धारा की 80डी के तहत अपने परिवार (बीवी और बच्चों के लिए) 25,000 रुपये की छूट मिलती है। वहीं, अगर आप अपने माता-पिता का भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो 50,000 रुपये तक की इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है।

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