सरकारी योजना में रोजाना करें 7 रुपये जमा पाएं ₹5,000 महीने

नई दिल्ली. आज के समय में हर कोई एक सुरक्षित निवेश  करना पसंद करते हैं. हम में से ज्यादातर बुढ़ापे के लिए अभी से निवेश शुरू कर देते हैं, ताकि बाद में किसी पर निभर्र न रहना पड़े. ऐसे में अटल पेंशन योजना  जो कि 2015 में शुरू हुई थी. यहां निवेश कर आप मंथली इनकम का इंतजाम कर सकते हैं. वैसे तो अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए की गई थी, लेकिन इस योजना में 18 से 40 वर्ष की कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. बस उनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस  में अकाउंट होना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ–

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अटल स्कीम में पेंशन योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है. APY की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी उम्र पर निर्भर करती है. इस योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिक से अधिक से 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है. इस पेंशन योजना के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए.

आप जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए प्रति माह 210 रुपये जमा करने होंगे. यानी इस योजना में हर रोज 7 रुपये जमा करके आप प्रति माह 5000 रुपये पेंशन पा सकते हैं. इस योजना में हर महीने 1000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए प्रति माह केवल 42 रुरये जमा करने होंगे. वहीं 2000 रुपये पेंशन के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये के लिए 126 रुपये और 4000 रुपये मासिक पेंशन के लिए हर महीने 168 रुपये जमा करने होंगे.

अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है. इसमें से सब्सक्रीइबर्स के टैक्सेबल इनकम को घटा दिया जाता है. इसके अलावा स्पेशल मामलों में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है. इस तरह इस योजना में 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है

इस योजना के सब्सक्राइबर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी डिफॉल्ट रूप से नॉमिनी बन जाती है और पत्नी को योजना के सारे फायदे मिलते हैं. पत्नी को भी सब्सक्राइबर जितना ही पेंशन मिलता है. पत्नी के जीवित नहीं होने की स्थिति में सब्सक्राइबर ने जिसे नॉमिनी बनाया है, उसे इसके लिए तय कॉरपस का फायदा मिलता है.

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