सावधान: अगर नहीं भरा पुराना टैक्स रिटर्न, तो TDS-TCS कटेगा डबल

ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका सालाना TDS या TCS 50,000 या उससे ज्यादा है। और जिन्होंने पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया है। वो इस खबर को पढ़कर सावधान हो जाएं, क्योंकि 1 जुलाई से उनका TDS/TCS दोगुना कटना शुरू हो जाएगा।

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क्या करें कि ना कटे डबल TDS ?

इससे बचने के लिए जरूरी है कि ऐसे टैक्सपेयर्स 30 जून तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएं। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो 1 जुलाई से डबल TDS या TCS नहीं कटेगा। लेकिन जबतक वह रिटर्न जमा नहीं कराएंगे, उनका डबल TDS-TCS कटता रहेगा।

भरना ही होगा पुराना रिटर्न

टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इसको 30 जून से जोड़कर मत देखिए। इनकम टैक्स विभाग ने साफ कह दिया है, कि ऐसे लोगों को पेनाल्टी से बचने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने का आखिरी मौका दिया गया है। जिन्होंने पिछले 2 सालों से इसे जमा नहीं कराया है। और जिसका सालाना TDS या TCS 50,000 से ज्यादा है, उन्हें पुराना रिटर्न भरना ही होगा।

TDS-TCS देना ही होगा

वहीं पुराने रिटर्न को भरने में जितनी देरी करेंगे उनको ज्यादा TDS-TCS देना ही होगा। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में प्रावधान किया गया है, कि पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों के मामले में स्त्रोत पर कर कटौती और स्त्रोत पर कर संग्रह अधिक दर से होगा।

अनुपालन बोझ कम होगा

बता दें जिन लोगों पर 50,000 या उससे अधिक टैक्स कटौती बनती है। CBDT ने रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से कर कटौती को लेकर सर्कुलर जारी किया है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट किया कि अनुपालन जांच को लेकर नई व्यवस्था जारी की गई है। इससे सोर्स पर कर काटने वाले और TCS संग्रहकर्ता के लिए अनुपालन बोझ कम होगा।

की जा रही है सूची तैयार !

इनकम टैक्स विभाग ने 2020-21 के शुरुआत में ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली है। ये सूची तैयार करते समय 2018-19 और 2019-20 को पिछले दो संबंधित वर्षो पर गौर किया गया है।

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