सिंगापुर । एक भारतीय नागरिक पर सिंगापुर में एक भगोड़े वकील के नाम का इस्तेमाल कर दो बीमा कंपनियों को दो विदेशी श्रमिकों के चोट के दावों से जुड़ी निपटान राशि में लगभग 77,000 सिंगापुर डॉलर के भुगतान में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
द स्ट्रेट टाइम्स ने पुलिस के हवाले से बताया कि 48 वर्षीय साहा रंजीत चंद्रा पर मंगलवार को एक जिला अदालत में धोखा देने का आरोप लगाया गया था। इसके अनुसार उसने कथित तौर पर कंपनियों को यह विश्वास दिलाया कि वे कानूनी पेशा अधिनियम के तहत व्हाइटफील्ड लॉ कॉर्प के एक अधिकृत व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे थे।
रंजीत इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स और आरएस ग्लोबल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सहित कई कंपनियों के निदेशक चंद्रा पर धोखाधड़ी के दो मामलों सहित पांच आरोप लगाए गए हैं।
आरोप है कि उसने वकील चार्ल्स येओ याओ हुई के नाम पर 2020 और 2021 में बीमा कंपनियों के साथ पत्र-व्यवहार किया था।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, हुई उस समय व्हाइटफील्ड लॉ कॉर्प के निदेशक थे और अगस्त 2022 में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद वह अपने खिलाफ लंबित आपराधिक आरोपों के साथ फरार हो गए।
अकाउंटिंग एंड कॉरपोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (एसीआरए) की खोज से पता चला कि हुई अब व्हाइटफील्ड लॉ कॉर्प में शेयरधारक और निदेशक नहीं हैं।
हालाँकि, वह चार्ल्स येओ लॉ प्रैक्टिस के निदेशक और शेयरधारक हैं, जहाँ चंद्रा 2020 तक निदेशक और शेयरधारक हुआ करते थे।
चंद्रा ने 29 जुलाई और 30 नवंबर 2020 के बीच कथित तौर पर मनबीर सिंह नामक एक विदेशी कर्मचारी के कार्यस्थल पर चोट के दावे के लिए बातचीत करने के लिए हुई के नाम का उपयोग करके ग्रेट ईस्टर्न लाइफ एश्योरेंस कंपनी को धोखा दिया।
उसके बाद, ग्रेट ईस्टर्न लाइफ एश्योरेंस ने कथित तौर पर व्हाइटफील्ड लॉ कॉर्प को बीमा की 35,000 सिंगापुर डॉलर की निपटान राशि जारी कर दी।
चंद्रा पर 5 जनवरी से 22 फरवरी 2021 के बीच हुई के नाम का इस्तेमाल करके चाइना ताइपिंग इंश्योरेंस (सिंगापुर) को धोखा देने का भी आरोप है।
बीमाकर्ता ने सिकदर एमडी शालिम के कार्यस्थल पर चोट के दावे पर लगभग 42,000 सिंगापुर डॉलर की निपटान राशि जारी की।
इस राशि में से लगभग 32,600 सिंगापुर डॉलर कथित तौर पर व्हाइटफील्ड लॉ कॉर्प को जारी किए गए थे, जबकि 9,200 सिंगापुर डॉलर से अधिक राशि जोसेफ चेन एंड कंपनी को जारी किए जाने की बात कही गई थी।
द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रा पर 15 जनवरी 2022 को एक लोक सेवक, कानून मंत्रालय के रजिस्ट्रार ऑफ रेगुलेटेड डीलर्स को गलत जानकारी देने का भी आरोप है।
उनके मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
सिंगापुर में धोखाधड़ी के प्रत्येक मामले के लिए, अपराधी को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।(आईएएनएस)