सुकन्या समृद्धि योजना में केन्द्र सरकार ने किए 4 बडे बदलाव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में अब सरकार ने 4 बडे बदलाव है। इन बदलावों का असर भी सुकन्या खाता खुलवाने वाले ज्यादातर लोगों पर पड सकता है। इतना ही नहीं उनके लिए यह नियम जानने भी जरूरी है। सरकार ने इस योजना से जुडे इन नियमों में बदलाव अकाउंट होल्डर्स के फायदें के लिए ही किये हैं।
इसके साथ ही इस वित्त वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रुपये जमा करने की आखिरी तारीख को भी बढाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। इसका फायदा उन अकाउंट होल्डर्स को होगा। जो टैक्स में बेनीफिट चाहते हैं और अब तक एसएसए खाते में रुपये जमा नहीं करा सकें है।
डिफॉल्ट खातों पर भी मिलेगा पूरा ब्याज
दरअसल, अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर एक वित्त वर्ष के दौरान (Sukanya Samriddhi Yojana) सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 250 रुपये ही जमा किया जाता था, तो इसे डिफॉल्ट अकाउंट (SSY Default Account) माना जाता था।
सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किये गये नियम के तहत अब ऐसे डिफॉल्ट अकाउंट में जमा रकम के हिसाब से तय ब्याज दर मिलेगा। इसके पहले ऐसे अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज दर के बराबर ब्याज देता था। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर हाल में में 8.7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है। वहीं, पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। ऐसे में अब इस स्कीम के डिफॉल्ट अकाउंट पर 4.7 प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलेगा।
अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account) संचालन के नियम में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत अब 18 साल की उम्र होने के बाद बच्ची खुद भी अपने सुकन्या अकाउंट का संचालन कर सकती है। पहले यह आयु 10 साल की थी। जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तो माता पिता को बच्ची से संबंधित दस्तावेजों को पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा। जिसके बाद यह खाता बच्ची को चलाने की अनुमति मिल जाएगी।

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