नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को रक्षा सौदे से जुड़े मामले में 4 साल की सजा सुनाई। जया के दो करीबियों को यही सजा सुनाई गई है। इन सभी को बुधवार को दोषी पाया गया था। मामला साल 2000-2001 की एक डिफेंस डील से जुड़ा है।
समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली (former president of Samata Party) की 4 साल कैद की सजा पर चंद घंटों में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। निचली कोर्ट ने दोपहर 4 बजे से पहले जया जेटली समेत 2 अन्य को दिल्ली की निचली कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। वहीं, 5 बजे के आसपास दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा पर रोक जया जेटली उस याचिका पर लगाई है, जिसमें उन्होंने निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
एक लाख रुपए जुर्माना भी
गुरुवार को सजा पर सुनवाई सीबीआई की अदालत में हुई। इस दौरान सीबीआई के विशेष जज वीरेंद्र भट्ट ने जया, गोपाल पछेरवाल और मेजर जनरल (रिटायर्ड) एसपी. मुरुगई को यह सजा सुनाई। सभी दोषियों को एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है। मुरुगई के वकील विक्रम पंवार ने यह जानकारी दी।
थर्मल इमेजर्स की खरीद से जुड़ा था मामला
जया समेत तीनों आरोपियों को हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स की खरीदी में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया था। इस मामले का खुलासा 2001 में एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था। बुधवार को दोषियों के वकील ने कोर्ट से अपील में कहा था कि उनके मुवक्किलों की ज्यादा उम्र देखते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। सीबीआई ने सात साल सजा की मांग की थी। इस मामले में 2006 में चार्जशीट दायर की गई थी।
कौन हैं जया जेटली?
जया जेटली समता पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज का करीबी माना जाता है। इस मामले के सामने आने के बाद जॉर्ज को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।