लखनऊ। कोरोना के केस यूपी में बहुत कम हो गए हैं। इसी के चलते अगले सोमवार यानी 21 जून से सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में और छूट देने का फैसला किया गया है। नई गाइडलाइन में कई बदलाव किए गए हैं। अब कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेंगे। इसी तरह पार्क और स्ट्रीट फूड के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इन जगहों पर पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
बाजार खोलने की नियमों में मिलेगी छूट
- बाजार खोलने के नियमों में भी 21 जून से छूट मिलेगी। अब रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किया है। देर शाम तक नई गाइडलाइन जारी कर कर दी जाएगी। इससे बाजार वालों को राहत मिलेगी।
- इसके अलावा रेस्टोरेंट और होटल का संचालन भी 50 लोगों के साथ हो सकेगा। अभी तक इसको खोलने को लेकर कोई छूट नहीं थी। साथ ही पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी।
16 लाख रिटेलर को मिलेगा फायदा
सरकार के फैसले के बाद राज्य के 16 लाख रिटेलर्स को फायदा मिलेगा। व्यापारी और इंडस्ट्री से जुड़े संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि बाजार खोलने का समय रात 9 या 10 बजे तक कर दिया जाए। उनका कहना था कि 7 बजे दुकान बंद करने के लिए 6 बजे से ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है। जबकि दफ्तर शाम छह बजे के बाद बंद होते है। ऐसे में सबसे ज्यादा कस्टमर उसी समय आता है। बाजार का लगभग 50 फीसदी कारोबार शाम छह बजे के बाद होता है।
वहीं, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलने से इस सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अकेले लखनऊ शहर में 1500 से ज्यादा छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं खुल पा रहे थे। यहां से केवल ऑनलाइन ऑर्डर ही हो रही थे।