लखनऊ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत दिव्यांग पेंशनधारियों को दी जानी वाली अतिरिक्त आर्थिक सहायता से जुड़ा शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत दिव्यांग पेंशन योजना से आच्छादित प्रदेश के दिव्यांगों को 1000/- रुपये प्रति लाभार्थी की दर से अतिरिक्त सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के विशेष सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत प्रदेश के दिव्यांग पेंशनधारियों को दी जानी वाली अतिरिक्त आर्थिक सहायता के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को अतिरिक्त सहायता के रूप में 1000/- रू की राशि 3 माह में प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।
इसके तहत प्रदेश के दिव्यांग पेंशन योजना से आच्छादित दिव्यांगजनों को 1000/- रुपये प्रति लाभार्थी की दर से अतिरिक्त सहायता दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को प्रदान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रावधानित बजट व्यवस्था से राज्यांश 9945.72 लाख ( निन्यानबे करोड़ पैतालिस लाख बहत्तर हजार मात्र) और केन्द्रांश की राशि 732.14 लाख ( सात करोड़ बतीस लाख चौदह हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि 10677.86 लाख ( एक सौ छः करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।