जयपुर। राजस्थान सरकार को गिराने के षडयंत्र में विधायकों की खरीद-फरोख्त के वायरल ऑडियो टेप मामले में आरोपित संजय जैन को स्पेशल ऑपरेशन गु्रप (एसओजी) ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेश होने पर संजय जैन ने वाइस सैंपल देने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से 10 जुलाई को दर्ज रिपोर्ट पर आरोपित संजय जैन निवासी लूणकरसर बीकानेर पर एसओजी ने शिकंजा कसा था। मामले में एसओजी ने आरोपित अशोक सिंह चौहान निवासी उदयपुर और भरत कुमार मलानी निवासी अजमेर को भी गिरफ्तार किया था। आरोपित अशोक सिंह व भरत कुमार मलानी से पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेजा गया था। 24 जुलाई को न्यायालय में आरोपित संजय जैन को पेश किया गया।
जहां से 29 जुलाई को संजय जैन के आवाज के नमुने लेने की एसओजी को कोर्ट ने अनुमति देने पर उसे जेसी कर दिया गया था। शुक्रवार को संजय जैन के वाइस सैंपल लेने के लिए एसओजी ने न्यायालय में पेश किया, लेकिन आरोपित संजय जैन ने वाइस सैंपल देने से मना कर दिया। इससे पूर्व, मामले में एसओजी के गिरफ्तार किए आरोपित अशोक सिंह चौहान और भरत कुमार मलानी को भी वाइस सैंपल लेने के लिए न्यायालय में पेश किया गया था, जिन्होंने भी कोर्ट में वाइस सैंपल देने से इंकार कर दिया था।
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