देवघर। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव को झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। लेकिन, फिलहाल लालू अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि चारा घोटाले से जुडे़ तीन केस में लालू को अलग-अलग सजा हुई थी। आज की जमानत मिलाकर उन्हें दो केस में बेल मिल चुकी है। ऐसे में बाहर आने के लिए उनको एक और केस में कोर्ट से जमानत लेनी होगी।
लालू को चारा घोटाले के जिन तीन केस में सजा सुनाई गई है। उनमें चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसे निकालने का मामला था। देवघर और चाईबासा केस में उनको जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका वाले में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है।
शुक्रवार को चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चाईबासा मामले में आधी सजा पूरी करने के बाद उन्हें जमानत दी। बता दें कि देवघर मामले में आधी सजा की अवधि पूरी होने पर जुलाई 2019 में लालू को जमानत मिल चुकी है। इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने उन्हें आज बेल दी।
कब-कब किस-किस मामले में कितनी सुनाई गई है सजा
23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं लालू यादव
लालू को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिया था। तब से वह जेल में है। 17 मार्च 2018 को तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में लालू यादव को भर्ती किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 11 मई को इलाज के लिए छह हफ्ते की जमानत मंजूर की थी। इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक किया। कोर्ट ने इसके बाद 30 अगस्त 2018 को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से लालू रिम्स में भर्ती हैं।
लालू फिलहाल रिम्स में इलाज करा रहे हैं
फिलहाल लालू यादव रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। लालू को शुगर के साथ-साथ लगभग 11 अन्य बीमारियों ने भी अपने चपेट में ले रखा है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी की बीमारी भी शामिल हैं।
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