बाबरी विध्वंस मामला: हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टली

अयोध्या। विवादित ढांचा (बाबरी मस्जिद) के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन रिवीजन याचिका में कुछ दस्तावेजी खामियों के कारण जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की एक सदस्यीय पीठ ने मामले को दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। जस्टिस ने याचियों के अधिवक्ता को दस्तावेज दुरुस्त करने का आदेश दिया है। इस केस में अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया था।

दरअसल, बीते शुक्रवार को इस केस में पक्षकार रहे अयोध्या के हाजी महबूब और हाजी सैय्यद अखलाक ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रिवीजन याचिका दाखिल की थी। कहा था कि वे गवाह होने के साथ-साथ घटना के पीड़ित भी हैं। बीते साल 30 सितंबर को CBI विशेष न्यायालय ने सही फैसला नहीं दिया था।

विशेष अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल कर खुद को सुने जाने की मांग भी की थी। लेकिन, विशेष अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उनका यह भी कहना है कि अभियुक्तों को बरी करने के फैसले के विरुद्ध CBI ने आज तक कोई अपील दाखिल नहीं की है। लिहाजा याचियों को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दाखिल करनी पड़ी है।

30 सितंबर को कोर्ट ने सुनाया था फैसला, सभी आरोपी हुए थे बरी
बीते साल 30 सितंबर 2020 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत द्वारा सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की घटना अचानक हुई। न तो कारसेवकों को इसके लिए वहां बुलाया गया था और न ही नेताओं के कहने पर उन्होंने ढांचा गिराया।

यह भी कहा था कि CBI के द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में फोटो और वीडियो फैब्रिकेटर है। जिसके एवज में किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जा सकता है।

कौन-कौन था मामले में आरोपी?
बाबरी विध्वंस केस में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, उमा भारती, महंत धर्मदास, डॉ. रामविलास वेदांती, चंपत राय, सतीश प्रधान, साध्वी ऋतंभरा, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे।

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