नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कहा, “किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें।”
सरकार ने अर्जी वापस ली
कोर्ट ने सरकार से कहा, “आपको अर्जी वापस लेनी चाहिए। इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं कि कोर्ट आदेश जारी करे।” कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ले ली।
कोर्ट रूम LIVE
किसान महापंचायत के वकील: किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसके एक सदस्य के अलग होने के बाद किसान महापंचायत ने फिर से कमेटी बनाने की अर्जी लगाई है।
चीफ जस्टिस-
प्रशांत भूषण (किसान संगठनों के वकील): किसान आउटर रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। इस दौरान शांति भंग की कोशिश नहीं की जाएगी।
किसान नेताओं ने कहा- रैली शांतिपूर्ण होगी
किसान नेताओं की दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस के साथ बुधवार को लगातार दूसरे दिन मीटिंग चल रही है। इससे पहले मंगलवार की मीटिंग में पुलिस ने किसान नेताओं से ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने की अपील की। बैठक के बाद क्रांतिकारी किसान संघ के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा- ट्रैक्टर रैली तो निकालेंगे, लेकिन पुलिस को भरोसा दिया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा।
दिल्ली पुलिस के तर्क क्या हैं?
किसान नेताओं का क्या कहना है?
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