लखनऊ। यूपी रेरा ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश रियल स्टेट विनियामक प्राधिकरण ने लखनऊ में अंसल बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेकर उनके दो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इससे पहले यूपी रेरा ने इन दोनों बिल्डरों को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर यूपी रेरा ने अंसल बिल्डर परियोजनाओं को निरस्त कर दिया है।
इस मामले में यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि पंजियन के निरस्तीकरण का आर्डर एकत्रित की गई जानकारी, साइट निरीक्षण, रेरा में दर्ज शिकायत और रेरा अधिनियम का पालन नहीं करने के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने इससे पहले भी सख्त चेतावनी दी थी। यह निर्णय तब लिया गया जब हमने उन्हें नोटिस जारी करने के बाद जवाब मांगा। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।
गौरतलब है कि जब फॉरेंसिक ऑडिट, मेमर्स करी एंड ब्राउन के द्वारा इसका ऑडिट किया गया तो पता चला कि एस्को अकाउंट और अर्ध वार्षिक प्रोजेक्ट अकाउंट के प्रबंधन में डेवलपर द्वारा रेरा अभिनियम के तहत कई गैर अनुपालनीय कार्य किए गए हैं। प्रमोटर को परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित और वितरित करना चाहिए था।
यूपी रेरा के चेयरमैन ने बताया कि दोनों प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके बाद होने वाली प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार से परामर्श लिया जाएगा। प्राधिकरण को इस बात की भी जानकारी मिली है कि प्रोजेक्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं। करीब 606 करोड रुपए का घपला किया गया है।
उनका कहना है कि यह पैसा प्रोजेक्ट के खातों से निकाल कर दूसरे उद्देश्यों में डायवर्ट कर दिया गया। यही नहीं ये भी सामने आया है कि आम आदमी से पैसा ले लिया गया और आवंटन नहीं किया गया है। जिन लोगों को घरों के आवंटन किए गए, उनके साथ किए गए एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है।
राजीव कुमार ने बताया कि, ‘पंजीयन के निरस्तीकरण के लिए सूचनाएं एकत्र की गई हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट का भी निरीक्षण किया गया है। रेरा में दर्ज शिकायतों और रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के आधार पर यह कारवाई की गई है। प्राधिकरण ने पहले ही बिल्डर को सख्त चेतावनी दी थी।
बिल्डर को जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। बार-बार जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेशों और शक्तियों की अवहेलना की है। यह कदम उठाने के पीछे ये मकसद है कि इस तरह के दूसरे लोगों को भी चेतावनी देना है।
चेयरमैन का कहना है कि जब परियोजनाओं का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया तो सामने आया कि एसक्रो अकाउंट में भी गड़बड़ी हुई है। अर्धवार्षिक प्रोजेक्ट अकाउंट के प्रबंधन में डेवलपर ने रेरा अधिनियम के नियमों का पालन नहीं किया है।
उन्होंने परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित नहीं किया। इसका अनियमित रूप से और गलत ढंग से विस्तार किया गया, जिसकी वजह से संसाधनों और धन का कुप्रबंधन हुआ।
इन्ही वजहों से परियोजना को पूरा करना चुनौती बन गया है। कुछ ऋण समझौतों में प्रमोटर ने न केवल परियोजना की जमीन को गिरवी रख दिया, बल्कि परियोजना से प्राप्त आय को भी सीमित कर दिया है। ऑडिट में ये भी पता चला कि परियोजना में अधिशेष धन था, जिसे परियोजना के पूरा होने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था।
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