नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कोरोना या किसी अन्य खतरनाक बीमारी के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की दी गई मदद की जांच करेगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक समेत 10 राज्यों में मार्च के बाद अनाथ हुए बच्चों को दी गई मदद की सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा।
पीठ भी ऐसे बच्चों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत योजना को लेकर जांच करेगी और सुधारात्मक सुझाव देगी। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रोटेक्शन होम में बच्चों की स्थिति को लेकर केस शुरू किया था।
मंगलवार को अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यों को सचिव या संयुक्त सचिव रैंक के लिए एक नोडल अधिकारी का नाम देने के लिए कहा था और इन बच्चों की स्थिति पर कोर्ट के एमिकस क्यूरी (अदालत के मित्र) अधिवक्ता गौरव अग्रवाल के साथ बातचीत करने के निर्देश दिए थे।
इसके साथ ही एक विस्तृत रिपोर्ट रविवार तक कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा गया था। कोर्ट 10 अन्य राज्यों की भी पहचान करेगा जहां यह प्रक्रिया की जानी है।
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