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उज्ज्वला योजना की रीलॉन्चिंग, इस बार भरा हुआ सिलेंडर और गैस स्टोव भी मुफ्त

नई दिल्ली। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब परिवारों को फ्री LPG कनेक्शन देने की योजना उज्ज्वला को केंद्र सरकार नई पैकेजिंग के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले रीलॉन्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत करेंगे। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थी को गैस कनेक्शन के साथ-साथ स्टोव और पहली बार भरा हुआ सिलेंडर भी फ्री मिलेगा।

साल 2017 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में केंद्र की उज्ज्वला योजना की काफी चर्चा हुई थी और बीजेपी की बड़ी जीत का श्रेय इसे भी दिया गया था। हालांकि, उज्ज्वला के पहले संस्करण में सरकार सिर्फ LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपए  (डिपॉडिट मनी) की राशि की आर्थिक सहायता देती थी। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन ले सकते थे।

उज्ज्वला 2.0 के तहत केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में लगभग एक करोड़ गैस कनेक्शन गरीबों को मुफ्त में बांटेगी। आज से लगभग पांच साल पहले, यूपी चुनावों से पहले, पीएम मोदी ने 1 मई, 2016 को राज्य के बलिया जिले में इस योजना का पहला संस्करण (उज्ज्वला 1.0) लॉन्च किया था। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत 800 रुपए से अधिक की कीमत वाला सिलेंडर और एक स्टोव मुफ्त में देने की उम्मीद है।

इस साल के बजट में योजना की मंशा की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2021-22 में 1 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए योजना का विस्तार करने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, उज्ज्वला योजना, जिसने 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया है, को 1 करोड़ से अधिक और लाभार्थियों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।

घर बैठे कर सकते हैं आवेदन

फ्री फर्स्ट रिफिल और स्टोव के साथ डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन के अलावा इस योजना के नए रूप में ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान होगा। अधिकारी ने बताया कि एक प्रवासी परिवार को अलग गैस कनेक्शन भी मिल सकता है। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

नोटरी हलफनामे की जरूरत नहीं

इस योजना के तहत आवेदकों को केवाईसी के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए किसी नोटरी के हलफनामे की जरूरत नहीं होगी। वहीं, प्रवासियों के पास यदि निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। लोग इसे कॉमन सर्विस सेंटर या फिर गैस कंपनियों की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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